bor.up.nic.in उत्तर प्रदेश आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन
अब आप घर बैठे अपने जाती निवास और आय प्रमाण पत्रों (caste domicile and income certificate) का सातत्यपन (verification) वा उनकी वैधत्ता जान सकते हैं इसके लिए आपको कोई जयादा मस्सक्कत उड़ाने की जरुरत नही पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी इ गवर्नेंस सुविधाएँ सुरु की हैं जिनमे आप अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर भी सकते हैं और उनका सत्तायापन भी करवा सकते हैं
सत्यापन की पूरी जानकारी हेतु >> यहाँ क्लिक करें
राजस्वव विभाग उत्तर प्रदेश ने उसके अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्तायापन की पर्किर्या दी है जिससे आम आदमी को परेशानी ना उठानी पड़े
कृपया अपने आया जाति व अाया प्रमाण पत्रों के सातत्यपन के लिए नीचे दिए हुयी वेबसाइट पे जाएँ और अपना परमं पत्र संख्या डालके अपने प्रमाण पत्र की इस्तिथि जाने
http://bor.up.nic.in/ppsatyapan/Certi_corr/search.aspx
इस ऊपर वाले लिंक में जेक अप्पको केवल प्रमाण पत्रों का सत्यापन / Certificate verification इसमे क्लिक करना है
इसक बाद आप अपना प्रमाण पत्र संख्या उसमे डालें और अपना सतयपन करें
अपने प्रमाण पत्रों के बारें में पढ़ें :
कृपया ध्यान दें यदि आप अपना प्राण पत्र किसी भारत सरकार क काम क लिए बनवा रहे हैं तो इससे जिल्ला अधिकारी से ही बनवाएं क्यों की भारत सरकार की सेवाओं में केवल जिला अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं। याद रखें की तहसील कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र केवल राज्य सरकार की सेवाओं के लिए मान्य होते हैं।
जाती परमं पत्र की वैधता (validity of caste certificate) :
ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध होता है जब तक की भारत सरकार कोई नया कानून न निकले कहने का मतलब ये है की कोई संसोधन ना हो जब तक. यह प्रमाण पत्र तब तक वैध होता है जब तक कि भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई नया आरक्षण नियम अथवा जाति सूची संशोधन न किया जाय।
निवास प्रमाण पत्र (domicile certificate validity)-
यह प्रमाण पत्र तब तक वैध होता है जब तक कि व्यक्ति अपना निवास स्थान नहीं बदलता है। (पर इसक भाई कई नियम हैं जिसको की सरकार ने कुछ निश्चित वक़्त किया है जैसे की आप इस रज्जाया में कब से रह रहे हैं 1950 ये केवल एक उदाहरण है) निवास स्थान में परिवर्तन होने पर नया प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आय प्रमाण पत्र (Income certificate validity)
यह प्रमाण पत्र केवल 6 माह तक वैध होता है। (its valid for only six months in Uttar Pradesh after that you need to renew it )6 माह के बाद नया प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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Jati parman pat
How to make online caste certificate
पालराजेंदृकुमार।बिंदापृसाद।
Villg.pohppur.post.kira.THSL.SHAHABAD.DSST.RAMPUR
राम लखन ग़, कोयलहवा दा, गदीन पुरव पो, बलह त,ननपरा जि,बहराच
राम लखन ग़, कोयलहवा दा, गदीन पुरव पो, बलह त,ननपरा जि,बहराच up
Mujhe chahiye jati prman ptra
Kya up me 11 Digit vala jati pramana patra invalid hai
Premkumar Rana 8059936546@.in
Premkumar Rana 8059936546@.com
Ramman pur chandan para
lalganj aghara pratapgarh (U.P.)
LALGANJ AGHARA PRATAPGARH(U.P.)
lalganj aghara pratapgarh (U.P.)
Ravi
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mubarkpur nawada
Niwas prman ptra kab take valid hora h
सर मेरा जात प्रमाण पत्र यूपी मरियाहू तहसील से बना है .मै मुम्बई में पढाई करता हूँ यहाँ उस प्रमाण पत्र को मान्य नहीं कर रहे है मुझे कालेज में एडमिशन लेना है .उसके लिए मैं क्या करू कृपया बताएँ.
caste certificate is valid for state from which you got it. It is also use /applicable for central government related exam (central list for caste as per state) also but not useful for state government. For other state you will be treated as General category.
9997684624
Caste certificate
Mera nivas praman patra kramank.No.40212204749 hai. Yeh onlin net par nahi aa raha hai
Isko hame net pe dekhane ke liye kya karna padega.